FAQ

टू व्हीलर इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो आपके वाहन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है टू व्हीलर पर होने वाली किसी भी क्षति, और उसके कारण होने वाले खर्चों के प्रति सुरक्षा के लिए एक आवश्यक बीमा है ​​​ इसके साथ ही, आपके टू व्हीलर के उपयोग से किसी भी थर्ड पार्टी को होने वाली हानि को भी टू व्हीलर इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है. मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, लायबिलिटी ओनली पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति सड़क पर वाहन का उपयोग नहीं कर सकता.
कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी क्षति, आग, चोरी, भूकंप आदि के कारण आपके टू व्हीलर को होने वाले नुकसान को पूरी तरह कवर करती है. इसके अलावा, यह पॉलिसी थर्ड पार्टी की मृत्यु, शारीरिक चोट और प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान को भी कवर करती है.
यहां दो प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी उपलब्ध हैं - कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी लायबिलिटी.
यहां कई दीर्घावधि पॉलिसी उपलब्ध हैं: - नए टूव्हीलर्स –सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, कस्टमर निम्न विकल्पों में से चुन सकते हैं:
  1. i. 5 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए लायबिलिटी ओनली पॉलिसी. यह पॉलिसी मृत्यु या चोट या थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के मामले में थर्ड पार्टी लायबिलिटी पर कवरेज प्रदान करती है
  2. ii.पैकेज पॉलिसी, 5 वर्ष की अवधि वाली पॉलिसी है. यह पॉलिसी किसी भी क्षति, आग, चोरी, भूकंप आदि के कारण आपके वाहन को होने वाले नुकसान को पूरी तरह कवर करती है. इसके अलावा, यह पॉलिसी थर्ड पार्टी की मृत्यु, शारीरिक चोट और प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान को भी कवर करती है.
  3. III. 5 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए बंडल्ड पॉलिसी. यह पॉलिसी एक वर्ष के लिए अपने नुकसान और 5 वर्ष के लिए थर्ड पार्टी के नुकसान को कवर करती है.

एक वर्ष पुराने टू व्हीलर के लिए - कस्टमर इन विकल्पों में से चुन सकता है: i. 2 या 3 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए पैकेज/लायबिलिटी पॉलिसी 

हां, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक मोटर वाहन, जो सड़क पर चल रहा है, उसका कम से कम लायबिलिटी ओनली इंश्योरेंस होना अनिवार्य है.
ज़ीरो डेप्रिसिएशन एक ऐड-ऑन कवर होता है और इसे अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके खरीदा जा सकता है. यह डेप्रिसिएशन के बिना आपके टू व्हीलर को पूरी कवरेज देता है. जैसे, अगर आपका वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो आपको किसी भी डेप्रिसिएशन शुल्क के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और पॉलिसी के नियम व शर्तों के अनुसार आप पूर्ण क्लेम राशि के लिए पात्र होंगे.
इमरजेंसी असिस्टेंस एक ऐड-ऑन कवर है और इसे अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके खरीदा जा सकता है. इससे कई लाभ मिलते हैं, जैसे ब्रेकडाउन के समय सहायता, टायर रिप्लेसमेंट, टोइंग, फ्यूल रिप्लेसमेंट आदि, जो पॉलिसी की अवधि के दौरान लिए जा सकते हैं. इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कस्टमर को पॉलिसी पर दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना होगा.
आप अपनी समाप्त हो चुकी पॉलिसी को आसानी से ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं. किसी निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है और आप आसानी से ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं.. भुगतान हो जाने के बाद, आपको पॉलिसी की कॉपी मिल जाएगी.
पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि से 90 दिन तक के लिए नो क्लेम बोनस मान्य है. अगर पॉलिसी 90 दिनों के भीतर रिन्यू नहीं की जाती है, तो नो क्लेम बोनस 0% हो जाएगा और रिन्यू की गई पॉलिसी पर कोई पुराना लाभ नहीं दिया जाएगा.
आप अपने बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट/कैश कार्ड, EMI, UPI (जीपे, फोनपे, पेटीएम आदि), QR कोड से अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं. कृपया ध्यान दें, हम किसी भी क्लब कार्ड या डाइनर कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं.
अवॉर्ड और सम्मान
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