ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम करें

    क्लेम के आसान प्रोसेसिंग के लिए यह सुनिश्चित करें कि नीचे दिए गए विवरण सबमिट किए गए हैं

  • क्लेम फॉर्म में कैंसल चेक के साथ अपने NEFT विवरण प्रदान करें

  • ₹1 लाख या उससे अधिक राशि के सभी क्लेम के लिए KYC (नो योर कस्टमर) फॉर्म और निम्नलिखित KYC डॉक्यूमेंट में से किसी एक की फोटो कॉपी प्रदान करें. KYC फॉर्म के लिए यहां क्लिक करें
  • KYC डॉक्यूमेंट: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID, आदि
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ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम प्रोसेस

सामान और निजी डॉक्यूमेंट्स का खो जाना
कवरेज

अगर, इंश्योरेंस की अवधि के दौरान, किसी इंश्योर्ड व्यक्ति के स्वामित्व में या उसकी हिफाजत में रखे गये सामान, व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट और/या व्यक्तिगत सामान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या खो जाते हैं,तो एचडीएफसी एर्गो इंश्योर्ड व्यक्ति को खोए सामानों के रिप्लेसमेंट की लागत या अनुलिस्ट में बताए गए कुल सम इंश्योर्ड तक का रीइम्बर्समेंट करेगा. कटौती योग्य राशि, अगर लागू हो, तो उसे भुगतान किए जाने वाले मुआवजे से काटा जाएगा.


क्लेम करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
प्रोसेस

इंश्योर्ड व्यक्ति को क्लेम करते समय निम्नलिखित करना अनिवार्य होगा:

  • तुरंत लिखित सूचना दें:
  • यात्रा में क्षति या नुकसान होने की स्थिति में संबंधित सामान्य वाहक को;
  • नुकसान या चोरी की स्थिति में संबंधित पुलिस प्राधिकरण को;
  • जहां नुकसान हुआ है वहां के एक सामान्य वाहक या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करें,
  • टेलीफोन नंबर 011- 41898800/72 पर संबंधित कंपनी को सूचित करें और घटना की रिपोर्ट करें. आपको क्लेम रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, आपको इस नंबर की जानकारी अपने क्लेम फॉर्म में दर्ज करनी होगी

क्लेम फॉर्म भरें और ऊपर लिस्टबद्ध सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ नीचे दिए गए पते पर भेजें:

क्लेम्स डिपार्टमेंट

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6th फ्लोर, लीला बिज़नेस पार्क,
अंधेरी कुर्ला रोड
अंधेरी (ईस्ट)
मुंबई –
भारत.


क्या आपको इस क्लेम प्रोसेस के मामले में अन्य किसी सहायता या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें.

आवश्यक डॉक्यूमेंट
  • संलग्न क्लेम फॉर्म और सेक्शन F - भरा हुआ और इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित.
  • नुकसान या चोरी की स्थिति में संबंधित पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली FIR रिपोर्ट की मूल/फोटो प्रतिलिपि.
  • यह एक लिखित प्रमाण जो पुष्टि करे कि चोरी के कारण नुकसान हुआ है.
  • कर्मचारी के पुराने और नए पासपोर्ट की प्रतिलिपि.
  • गहनों सहित दावों के लिए, बीमा की अवधि शुरू होने से पहले जारी मूल्यांकन प्रमाणपत्रों की मूल या प्रमाणित प्रति सबमिट करें.
  • पासपोर्ट बदलने के लिए एम्बेसी की रसीद या पासपोर्ट का प्रतिस्थापन पाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय की रसीदों की मूल/फोटो प्रति.
  • इंश्योर्ड यात्रा के दौरान खरीदी गई वस्तुओं के संबंध में खरीद की मूल रसीद
  • एक सामान्य कैरियर द्वारा नुकसान की स्थिति में, मूल टिकट और सामान स्लिप को बनाए रखें और क्लेम करने पर उन्हें सबमिट करें.
जाँच किए गए सामान का खो जाना
कवरेज

अगर, इंश्योरेंस की अवधि के दौरान, एक इंश्योर्ड यात्री के रूप में एक सामान्य कैरियर में चेक-इन किए गए सामान, व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट और/या व्यक्तिगत सामान, क्षतिग्रस्त हो गए हैं या खो गए हैं, तो कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति को अनुलिस्ट में बताए गए कुल सम इंश्योर्ड तक के सामानों के रिप्लेसमेंट लागत का रीइम्बर्समेंट करेगी. कटौती योग्य राशि, अगर लागू हो, तो उसे भुगतान किए जाने वाले मुआवजे से काटा जाएगा.


प्रोसेस

इंश्योर्ड व्यक्ति को क्लेम करते समय निम्नलिखित करना अनिवार्य होगा:

  • परिवहन में नुकसान होने या खो जाने की स्थिति में तुरंत संबंधित एयरलाइन्स को सूचना दें
  • एयरलाइन से खोए हुए सामानों के लिए एक PIR (प्रॉपर्टी अनियमितता रिपोर्ट) प्राप्त करें
  • टेलीफोन 011-41898800/72 पर सहायता कंपनी को सूचित करें और घटना की रिपोर्ट करें
  • आपको क्लेम रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसका आपको अपने क्लेम फॉर्म का उल्लेख करना होगा

क्लेम फॉर्म भरें और ऊपर लिस्टबद्ध सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ नीचे दिए गए पते पर भेजें:

क्लेम्स डिपार्टमेंट

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6th फ्लोर, लीला बिज़नेस पार्क,
अंधेरी कुर्ला रोड
अंधेरी (ईस्ट)
मुंबई –
भारत.

क्या आपको इस क्लेम प्रोसेस के मामले में अन्य किसी सहायता या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें


डॉक्यूमेंट
  • संलग्न क्लेम फॉर्म और सेक्शन F - को विधिवत भरा जाना चाहिए और उस पर इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
  • ओरिजिनल प्रॉपर्टी इरेगुलेरिटी रिपोर्ट (PIR) में खोए हुई वस्तुओं के नाम और उनके मूल्यों का उल्लेख होता है
  • एयरलाइंस से सामान को क्षति पहुंचने की रिपोर्ट या एयरलाइंस से पत्र या मदों के नुकसान की पुष्टि करता कोई अन्य डॉक्यूमेंट.
  • बोर्डिंग पास, टिकट और सामान टैग की प्रति.
  • भारत से संबंधित यात्रा (आने और जाने) में प्रवेश और प्रस्थान की तिथि दर्शाते हुए पासपोर्ट की प्रतिलिपि.
  • एयरलाइन्स से प्राप्त हुए मुआवजे का विवरण.
  • इंश्योर्ड यात्रा के दौरान खरीदी गई वस्तुओं के संबंध में मूल खरीद रसीद सबमिट करें.
  • जिन क्लेम में गहने शामिल हो उनके लिए क्लेम करते समय, बीमा शुरू होने से पहले जारी किए गए मूल्यांकन प्रमाणपत्रों की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि सबमिट करें.
सामान पहुंचने में देरी
कवरेज

इंश्योरेंस की अवधि के दौरान, इंश्योर्ड व्यक्ति के स्वामित्व या हिफाजत में रखे सामान और/या व्यक्तिगत प्रभाव. व्यक्ति को अनुसूची में बताई गई कटौती योग्य से अधिक देर होती है या गलत दिशा में ले जाया जाता है, तो कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति को आवश्यक व्यक्तिगत प्रभाव की लागत के लिए अनुसूची में बताई गई राशि तक रीइम्बर्स करेगी.

प्रोसेस:

इंश्योर्ड व्यक्ति को क्लेम करते समय निम्नलिखित करना अनिवार्य होगा:

  • परिवहन में नुकसान होने या खो जाने की स्थिति में तुरंत संबंधित एयरलाइन्स को सूचना दें
  • एयरलाइन से खोए हुए सामानों के लिए एक PIR (प्रॉपर्टी अनियमितता रिपोर्ट) प्राप्त करें
  • टेलीफोन 011-41898800/72 पर सहायता कंपनी को सूचित करें और घटना की रिपोर्ट करें

आपको क्लेम रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसका आपको अपने क्लेम फॉर्म का उल्लेख करना होगा


क्लेम फॉर्म भरें और ऊपर लिस्टबद्ध सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ नीचे दिए गए पते पर भेजें:

क्लेम्स डिपार्टमेंट

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6th फ्लोर, लीला बिज़नेस पार्क,
अंधेरी कुर्ला रोड
अंधेरी (ईस्ट)
मुंबई –
भारत.


डॉक्यूमेंट
  • क्लेम फॉर्म और सेक्शन F - विधिवत भरा और इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.
  • नुकसान होने की तिथि और समय का उल्लेख करते हुए मूल संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (PIR) रिपोर्ट.
  • जिसमें सामान में जो देरी हो रही है उस अवधि का उल्लेख करते हुए एयरलाइन से पत्र या सामान में देरी होने की अवधि के प्रमाण का कोई अन्य डॉक्यूमेंट.
  • बोर्डिंग पास, टिकट और सामान टैग की प्रति.
  • भारत से संबंधित यात्रा (आने और जाने) में प्रवेश और प्रस्थान की तिथि दर्शाते हुए पासपोर्ट की प्रतिलिपि.
  • एयरलाइन्स से प्राप्त हुए मुआवजे का विवरण.
  • सामान पहुंचने में देरी के दौरान जिन्हें खरीदने की आवश्यकता पड़ी है, उन प्रसाधनों, दवाओं और कपड़ों की आवश्यक इमरजेंसी खरीद के मूल बिल/रसीद/बिल.
फ्लाइट में देरी
कवरेज

अगर इंश्योरेंस अवधि के दौरान, इंश्योर्ड व्यक्ति जिस फ्लाइट में यात्रा कर रहा है, उसके कारण यात्रा में जो देर होती है, वह कटौती से अधिक है, तो कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति को भोजन, नाश्ते जैसी आवश्यक खरीदारी या इसके परिणामस्वरूप होने वाले अन्य संबंधित खर्चों के लिए अनुलिस्ट में बताई गई प्रति घंटे राशि, या कुल सम इंश्योर्ड तक बताई गई राशि की रीइम्बर्स करने के लिए सहमत है:

  • इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा बुक और पुष्टि की गई उड़ान में देर होना या उसे निरस्त किया जाना
  • इंश्योर्ड व्यक्ति की कनेक्टिंग फ्लाइट के देर से पहुँचने के कारण इंश्योर्ड व्यक्ति का उसके आगे की उड़ान न पकड़ पाना.
  • या सार्वज़निक परिवहन के देरी से आगमन (1 घंटे से अधिक) के कारण इंश्योर्ड व्यक्ति की उड़ान छूट जाना.

इंडिया ग्रुप ट्रैवल पॉलिसी (Ed.18/11/02)


प्रोसेस

इंश्योर्ड व्यक्ति को क्लेम करते समय निम्नलिखित करना अनिवार्य होगा:

  • एयरलाइन से कन्फर्मेशन लेटर प्राप्त करें और उड़ान में देरी के कारण को स्पष्ट रूप से बताएं.
  • टेलीफोन 011-41898800/72 पर सहायता कंपनी को सूचित करें और घटना की रिपोर्ट करें.

आपको क्लेम रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसका आपको अपने क्लेम फॉर्म का उल्लेख करना होगा


क्लेम फॉर्म भरें और ऊपर लिस्टबद्ध सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ नीचे दिए गए पते पर भेजें:

क्लेम्स डिपार्टमेंट

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6th फ्लोर, लीला बिज़नेस पार्क,
अंधेरी कुर्ला रोड
अंधेरी (ईस्ट)
मुंबई –
भारत.


क्या आपको इस क्लेम प्रोसेस के मामले में अन्य किसी सहायता या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें.

कैशी का नुकसान
कवरेज

अगर, इंश्योर्ड यात्रा के दौरान, इंश्योर्ड व्यक्ति के स्वामित्व की या उसकी हिफाजत में रखी कैशी खो जाती है, तो कंपनी इंश्योर्ड व्यक्ति को अनुलिस्ट में बताए गए कुल सम इंश्योर्ड का रीइम्बर्समेंट करेगी. कटौती योग्य राशि, अगर लागू हो, तो उसे भुगतान किए जाने मुआवजे से काटा जाएगा.

कैश का अर्थ विदेशी मुद्रा और यात्री द्वारा यात्रा के दौरान विशिष्ट उपयोग के लिए खरीदे गए ट्रेवलर्स चेक हैं.


प्रोसेस

इंश्योर्ड व्यक्ति को क्लेम करते समय निम्नलिखित करना अनिवार्य होगा:

  • नुकसान या चोरी की स्थिति में संबंधित पुलिस प्राधिकरण को तुरंत सूचना दें.
  • जहां नुकसान हुआ हो वहां से पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करें.
  • टेलीफोन 011-41898800/72 पर सहायता कंपनी को सूचित करें और घटना की रिपोर्ट करें.

आपको क्लेम रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसका आपको अपने क्लेम फॉर्म का उल्लेख करना होगा.


क्लेम फॉर्म भरें और ऊपर लिस्टबद्ध सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ नीचे दिए गए पते पर भेजें:

क्लेम्स डिपार्टमेंट

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6th फ्लोर, लीला बिज़नेस पार्क,
अंधेरी कुर्ला रोड
अंधेरी (ईस्ट)
मुंबई –
भारत.


क्या आपको इस क्लेम प्रोसेस के मामले में अन्य किसी सहायता या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें.

डॉक्यूमेंट
  • क्लेम फॉर्म और सेक्शन F - विधिवत भरा और इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.
  • नुकसान या चोरी की स्थिति में संबंधित पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त की गई FIR रिपोर्ट की मूल/फोटो प्रतिलिपि. यह एक लिखित प्रमाण जो पुष्टि करे कि चोरी के कारण नुकसान हुआ है.
  • इंश्योर्ड यात्रा शुरू होने के बाद बहत्तर घंटे (72) के भीतर कैश विड्रॉल/ट्रैवलर्स चेक का डॉक्यूमेंट सबमिट करें, जो क्लेम की राशि का समर्थन करता हो.
ट्रिप कैंसलेशन
  • क्लेम फॉर्म और सेक्शन F - विधिवत भरा और इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.
  • भोजन, रिफ्रेशमेंट जैसे आवश्यक खरीद की लिस्ट या यात्रा निरस्त होने से सीधे संबंधित अन्य संबंधित खर्चों के बिल.
  • सहायक पत्र जो यात्रा निरस्त के संभावित कारण को प्रमाणित करता है.
यात्रा बाधित होना
  • क्लेम फॉर्म – विधिवत भरा और इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा हस्क्षतारित.
  • बोर्डिंग पास और टिकट की प्रतिलिपि.
  • आवश्यक खरीद की लिस्ट के बिल जो यात्रा बाधित होने से सीधे संबंधित हैं.
  • सहायक पत्र जो यात्रा निरस्त के संभावित कारण को प्रमाणित करता है.
आकस्मिक यात्रा लाभ
  • क्लेम फॉर्म – विधिवत भरा और इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा हस्क्षतारित.
  • आकस्मिकता के संबंध में डॉक्यूमेंटेशन.
व्यक्तिगत लायबिलिटी (गैर चिकित्सकीय)
  • क्लेम फॉर्म – विधिवत भरा और इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा हस्क्षतारित.
  • होने वाले नुकसान के लिए पुलिस में की गई FIR की प्रति प्रदान करें.. या फाइल की गई कानूनी नोटिस की एक प्रति.
एमरजेंसी यात्रा लाभ
  • क्लेम फॉर्म – विधिवत भरा और इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा हस्क्षतारित.
  • इमरजेंसी यात्रा करने के कारण के प्रमाण की आवश्यकता होगी.
  • आवश्यक चिकित्सा उपचार की गहनता का उल्लेख करते हुए डॉक्टरों का प्रमाणपत्र या हॉस्पिटल पत्र.
  • इमरजेंसी यात्रा में उपयोग किए गए या इमरजेंसी स्थिति में खरीदे गए किसी अन्य आवश्यक वस्तु का परिवहन के बिल/चालान.

सभी क्लेम एचडीएफसी एर्गो GIC लिमिटेड द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक की मंजूरी के अधीन हैं
अवॉर्ड और सम्मान
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