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एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी निजी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ़द्वारा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योंजना ;पीएमएफबीवाईद्ध को ऋणी और गैर ऋणी किसानो के लिए लागू करने के लिए जिला ललितपुर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, सोनभद्र एवं भदोही में अधिकृत किया गया है। प्रधानमन्त्री फसल बीमा योंजना के तहत सभी उत्पादो को कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
अधिसूचित जिलों में अधिसूचित फसलें निम्नानुसार हैः
ललितपुर – जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर, गेहूं
वाराणसी – चना, मटर, आलू, गेहूं
चंदौली – चना, मसूर, मटर, गेहूं
गाज़ीपुर – चना, मसूर, मटर, आलू, गेहूं
जौनपुर – चना, मटर, आलू, गेहूं
मिर्ज़ापुर – चना, मसूर, सरसों, मटर, आलू, गेहूं
सोनभद्र – चना, मसूर, सरसों, मटर, गेहूं
भदोही – गेहूं
योजना का उद्देश्य
पीएमएफबीवाई का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है।
I. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है ।
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।
किसानों का अधिसूचित / बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।
यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।
सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण लिया है और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। बैंक/सीएससी/मध्यस्थ अंतिम तिथि के अंदर एनसीआईपी पोर्टल पर किसानों को नामांकित करेंगे।
गैर-ऋणी किसानों को भूमि अभिलेख (आरओआर, एलपीसी आदि) और/या किरायेदारी/बटाईदारी से संबंधित अनुमत दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इच्छुक किसान अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/पैक्स/अधिकृत चैनल पार्टनर/बीमा कंपनी के मध्यस्थ से संपर्क कर आवेदन फॉर्म तथा आवश्यक दस्तावेज जमा कर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।
कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/संचालित करना चाहिए और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में दर्ज होना चाहिए।
दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए
| राज्य | अधिसूचित जिला | संपर्क व्यक्ति | संपर्क का पता | संपर्क नंबर |
|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | जैसलमेर | लोकेन्द्र सिंह | कृषि उप निदेशक, पोलीटेकनीक कॉलेज के पास रामगढ़ रोड़ जैसलमेर 305001 | 9870731735 |
| राजस्थान | जैसलमेर | राजेन्द्र सिंह भाटी | कृषि उप निदेशक, पोलीटेकनीक कॉलेज के पास रामगढ़ रोड़ जैसलमेर 305001 | 6375479404 |
| राजस्थान | टांक | अजय कुमार पाण्डें | उप निदेशक, कार्यालय भम्बबोर गेट के सामने कृषि फार्म बाग, टोंक 304001 | 7208907231 |
| राजस्थान | टांक | दिवयेश चन्द्रा | उप निदेशक, कार्यालय भम्बबोर गेट के सामने कृषि फार्म बाग, टोंक 304001 | 8958682293 |
| राजस्थान | सीकर | रवि प्रताप | कृषि भवन, कनवाली रोड़ रानी सती के पास सीकर 332001 | 8976979244 |
| राजस्थान | सीकर | प्रशान्त कौशल | कृषि भवन, कनवाली रोड़ रानी सती के पास सीकर 332001 | 6389427772 |
किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।