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योजना सम्बंधित जानकारी

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योजना का उद्देश्य

  • पीएमएफबीवाई का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
  • किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

  • यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है

I. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है ।

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।

  • किसानों का अधिसूचित / बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।

  • यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।
  • सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया है अर्थात ऋणी हैं और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/ सीएससी / मध्यस्थ, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।
  • गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (अधिकार पत्र (आरओआर),भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि और / या लागू अनुबंध/ समझौते के विवरण / अन्य दस्तावेज (बटाईदार / किरायेदार किसानों के मामले में) जिन्हे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित / अनुमति दी गयी हो; को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।
    किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान और खेती करने वाले कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/ पैक्स / अधिकृत चैनल पार्टनर/ बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि / फसल के बीमा के लिए बीमा योग्य हित के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्वामित्व/ किरायेदारी/ खेती के अधिकार) के साथ बैंक शाखा/ बीमा मध्यस्थ/ सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें ।
  • कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/ संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खेतों में होने वाली फसल हानि के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

2. किन कारणों से फसल प्रभावित होती है और जोखिम कवर होते हैं?

प्राकृतिक आपदा, कीटों के हमले और प्रतिकूल मौसम की दशायें जैसे अधिक या कम वर्षा, तापमान की अधिकता या कमी, नमी, तुषार (पाला) , हवा की गति इत्यादि।

3. दावे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

a. यदि बीमाकृत मौसम अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमित फसलों की प्रति हेक्टेयर वास्तविक पैदावार (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गयी गणना), निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड उपज से कम हो जाती है, तो उस परिभाषित क्षेत्र में सभी बीमित किसान और फसल के लिए उपज में कमी को मान लिया जाता है।
निम्नलिखित सूत्र के अनुसार "दावा" की गणना की जाएगी :
(थ्रेशोल्ड उपज - वास्तविक उपज) —————————————— X बीमित राशि थ्रेशोल्ड उपज
जहां, उस सीजन के लिए एक अधिसूचित बीमा इकाई में एक फसल के लिए थ्रेसहोल्ड यील्ड (टीवाई); पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों की औसत उपज में फसल के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा करके प्राप्त की जाती है।
b. किसानों के दावों का निपटान तब शुरू होगा जब उक्त मौसम के लिए केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार से प्रीमियम अनुदान बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा।

संपर्क करें:

राज्य स्तरीय जिला समन्वयक:

राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
मध्यप्रदेशअलिराजपुरसुनील सिहारेकार्यालय उपसंचालक कृषि, जिला अस्पताल के पास, कृषि फार्म, दहोद रोड़, जिला-अलिराजपुर, (मध्यप्रदेश) - 4578879926202828
मध्यप्रदेशबड़वानीभरत अहिरवारकार्यालय उपसंचालक कृषि, आश्रम रोड़, जिला-बड़वानी, (मध्यप्रदेश) - 4575518976837397
मध्यप्रदेशबुरहानपुरराकेश सिंह रघुवंशीकार्यालय उपसंचालक कृषि, 1तल,कलेक्ट्रेट, कक्ष क्रं.81,82,91,92, जिला-बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) - 4503319424456722
मध्यप्रदेशधारशरद मंडवालकार्यालय उपसंचालक कृषि, प्रकाश नगर, कोर्ट रोड़, जिला-धार, (मध्यप्रदेश) - 4540019770652399
मध्यप्रदेशझाबुआरूपल शुक्लाकार्यालय उपसंचालक कृषि, कोतवाली के पास, राजगढ़ नाका, जिला-झाबुआ, (मध्यप्रदेश) - 457661 9977031755
मध्यप्रदेशखण्डवाराहुल सोनीकार्यालय उपसंचालक कृषि, मृदा परिक्षण कार्यालय के पास, जिला-खण्डवा, (मध्यप्रदेश) - 4500017000920676
मध्यप्रदेशखरगौनराकेश सिंह रघुवंशी कार्यालय उपसंचालक कृषि, पुराना कलेक्ट्रेट, बस स्टैण्ड के पास, जिला-खरगौन, (मध्यप्रदेश) - 4510019424456722
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दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 14447 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।

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