एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी निजी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योंजना (आरडब्लूबीसीआईएस) को ॠणी और गैर ॠणी किसानो के लिए लागू करने के लिए जिला फिरोजाबाद, कानपुर नगर, आगरा , मैनपुरी एवं कन्नौज में अधिकृत किया गया है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योंजना के तहत सभी उत्पादो को उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
अधिसूचित जिलों में अधिसूचित फसलें निम्नानुसार है:
प्रधान मंत्री बीमा योजना के तहत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक मौसम सूचकांक आधारित बीमा योजना है, जो वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि जैसे प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल क्षति को कवर करती है। यह मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण खेतों को होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।
मौसम मापदंडों में वर्षा की कमी / अधिक वर्षा, सूखे की समस्या, तापमान की अस्थिरता, कम / उच्च तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति और / या इन सभी का संयोजन हो सकता है।
प्रत्येक फसल के लिए उत्पादन के नियम और शर्तें सरकारी सूचनाओं में पूर्व निर्धारित और उल्लिखित हैं।
दावों का आकलन
टर्म शीट में दी गई शर्तों के अनुसार मौसम स्टेशन पर मौसम के आंकड़ों के अनुसार दावों की गणना की जाएगी और मौसम डेटा प्राप्त करने के बाद दावा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।दावा प्रक्रिया को टर्म शीट, भुगतान संरचना और योजना के संदर्भ के अनुसार अनुशासित किया जाएगा।
1. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) क्या है?
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक मौसम सूचकांक आधारित बीमा योजना है, जो प्रतिकूल मौसम मानकों जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि के कारण फसल को होने वाले नुकसान को कवर करती है । जो किसानों को प्रतिकूल मौसम की परस्तिथियों के परिणामस्वरूप खेतो में होने वाली हानि से सुरक्षा उपलब्ध करवाती है।
2. मौसम के कौन से मापदंड हैं जिनकी वजह से फसल प्रभावित होती है और जोखिम कवर किया जाता हैं?
मौसम के मापदंडों में कमी / अधिक वर्षा, सूखे दिनों की परेशानी (सूखा), तापमान का अत्यधिक उतार-चढ़ाव, उच्च / निम्न तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति और / या ऊपर का संयोजन हो सकता है।
प्रत्येक फसल के लिए उत्पाद के नियम और शर्त पूर्व निर्धारित और सरकारी अधिसूचना में उल्लिखित हैं।
3. दावे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?
a. क्लेम की गणना उत्पाद की टर्म शीट में उल्लिखित पूर्व सहमत सहिष्णुता या सीमा स्तर से विचलन के लिए की जाती है और दावों की गणना के लिए किसी अन्य पद्धति उपयोग नहीं किया जाता है ।
b. अधिसूचित मौसम केंद्रों पर दर्ज किए गए मौसम के आंकड़ों के आधार पर किए गए दावों का मूल्यांकन किया जाएगा और मौसम के आंकड़े प्राप्त होते ही दावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
c. दावा प्रक्रिया सख्ती से उत्पाद टर्म शीट , भुगतान सरंचना और योजना प्रावधानों के अनुसार होंगी।
d. मौसम डेटा IMD (भारतीय मौसम विभाग), NCML (नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट लिमिटेड), SKYMET आदि जैसे स्वतंत्र डेटा स्रोत से प्राप्त किया जाता है, जो सरकार द्वारा अनुमोदित होते हैं।
e. दावा मूल्यांकन के लिए फसल सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि विशेष रूप से सरकारी अधिसूचित उत्पाद टर्म शीट में इसे विशेष तौर उल्लिखित न किया जाए ।
राज्य स्तरीय जिला समन्वयक:
राज्य | जनपद का नाम | संपर्क कर्ता | पता | दूरभाष संख्या |
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उत्तर प्रदेश | प्रदेश स्तर | आकाश गुप्ता | 205, ए द्वितीय तल, रतन स्कवायर, 20, विधान सभा मार्ग, लखनऊ 226001 | 7304528881 |
उत्तर प्रदेश | आगरा | रवीना चौधरी | उप निदेशक कृषि, नोरमल कम्पांउड शाहगंज, आगरा 282010 | 852976209 |
उत्तर प्रदेश | फिरोजाबाद | रवि सिंह | उप निदेशक कृषि, जिला मुख्यालय, डरवर्इ, फिरोजाबाद 283203 | 8976979244 |
उत्तर प्रदेश | मैनपुरी | प्रशांत कौशल | उप निदेशक कृषि, ट्रांसपोर्टनगर, ओडेन पदारिया, उत्तर प्रदेश 205001 | 6389427772 |
उत्तर प्रदेश | कानपुर नगर | विनय यादव | उप निदेशक कृषि, रावतपुर गीता नगर 9, कृषि भवन, कानपुर शहर 208019 | 8795684777 |
उत्तर प्रदेश | कन्नौज | मयंक शर्मा | उप निदेशक कृषि, तिरवा क्रोसिंग, सराय मीरा, कन्नौज- 209727 | 8604472125 |
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