Pradhan Mantri

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
सुरक्षित किसान, देश का अभिमान

Toll Free No. ( टोल फ़्री क्र॰ )14447

योजना सम्बंधित जानकारी

  • योजना की विशेषताएं
  • सामान्य प्रश्न
  • संपर्क करें
  • चित्र प्रदर्शनी
  • विवरणिका
  • प्रीमियम
  • विपणन विज्ञापन
योजना का उद्देश्य
  • B-PMFBY का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्‍चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।

  • किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए पोत्साहित करना।

  • यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का पवाह सुनिश्‍चित करता है।
  1. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है।
    अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।
    • किसानों का अधिसूचित/बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।
    • यह योजना ॠणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।
    • सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ॠण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ॠण लिया है अर्थात ॠणी हैं और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/सीएससी/मध्यस्थ, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।
    • गैर ॠणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (अधिकार पत्र आरओआर), भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि और/या लागू अनुबंध/समझौते के विवरण/अन्य दस्तावेज (बटाईदार/किरायेदार किसानों के मामले में) जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमति दी गयी हो; को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।
    • किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ॠणी किसान और खेती करने वाले कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/पैक्स/अधिकृत चैनल पार्टनर/बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि/फसल के बीमा के लिए बीमा योग्य हित के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्वामित्व/किरायेदारी/खेती के अधिकार) के साथ बैंक शाखा/बीमा मध्यस्थ/सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें।
    • कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।
    • किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि की पहचान संख्या का उल्लेख करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष प्रदान करना चाहिए। कृषक को क्षेत्र बुवाई पुष्टिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
    • किसान को सुनिश्‍चित करना चाहिए कि उसे केवल एक ही माध्यम से भूमि के टुकड़ें में उगाई गई/उगाने के लिए प्रस्तावित अधिसूचित फसल (लों) के लिए बीमा कवरेज प्राप्त हो। किसी डुप्लिकेट या दोहरे बीमा की अनुमति नहीं है और एसे किसी भी मामलें में किसान कवरेज का पात्र नहीं होगा। बीमा कंपनी ऐसे सभी दावों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी और ऐसे मामलों में प्रीमियम भी वापस नहीं करेगी।
    • कंपनी ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।
    • फसल योजना में कोई बदलाव अंतिम तिथि से कम से कम 2 दिन पहले बैंक के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
    • बीमा प्रस्ताव केवल राज्य स्तरीय समन्वय समिति/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्वीकार किए जाते हैं।

1.बिरसा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिश्‍चितता और प्रतिकूल मौसक की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खेतों में होने वाली फसल हानि के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

2. किन कारणों से फसल प्रभावित होती है और जोखिम कवर होते हैं?

(क) बुआई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपन बाधित होने की स्थिति में

(ख) फसल कटाई के उपरांत 14 दिन के भीतर खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिती में

(ग) प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर व्यापक क्षती की स्थिती में

3. दावे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

(क) यदि बीमाकृत मौसम अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमित फसलों की प्रति हेक्टेयर वास्तविक पैदावार (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गयी गणना), निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड उपज से कम हो जाती है, तो उस अधिसूचित क्षेत्र में सभी बीमित किसान और फसल के लिए उपज में कमी को मान लिया जाता है।

निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ‘‘दावा’’ की गणना की जाएगी:

(थ्रेशोल्ड उपज - वास्तविक उपज)
थ्रेशोल्ड उपज
X
द बीमित राशि

जहां, उस सीजन के लिए एक अधिसूचित बीमा इकाई में एक फसल के लिए थ्रेसहोल्ड यील्ड (टीवाई); पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों की औसत उपज में फसल के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा करके प्राप्त की जाती है।

(ख) किसानों के दावों का निपटान तब शुरु होगा जब उक्त मौसम के लिए केंद्र और राज्य सरकार से प्रीमियम अनुदान बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा।

4.इस योजना के तहत प्रीमियम दरें क्या हैं?

B-PMFBY योजना के तहत ली जानेवाली बीमांकित प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं:

(क) खरीफ फसलों के लिए, किसानों के बैंक खाते के सत्यापन हेतु टोकन राशि के रूप में किसानों से एक (01) रुपये मात्र ली जाएगी।

संपर्क करें:

राज्य स्तरीय जिला समन्वयक:

राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
झारखण्डराँचीपांडव कुमार5वीं मंजिल, सलूजा टॉवर, पेपी कंपाउंड, मेन रोड, सुजाता चौक के पास, रांची, झारखंड - 8340018819089222
झारखण्डगढ़वा उमेश कुमार मुहल्ला:- दिपुवा, डाकघर- गढ़वा, वार्ड संख्या:- 7, धोबी मुहल्ला रोड टू वेस्ट साइड, थाना एवं जिला गढ़वा-झारखंड 8221147054280300
झारखण्डलोहरदगा अमर कुमारएनएच 143 बक्सी डेपा गुमला रोड ,भोला बाबू रेस्टोरेंट के पास, लोहरदगा 8353028770723052
झारखण्डपूर्वी सिंहभूम किशोर साहूपहली मंजिल,गायत्री एनक्लेव, साउथ पार्क, बिस्टुपुर , जमशेदपुर, झारखंड 8310018655487145
झारखण्डरामगढ़ अजय कुमारझरना मोड़, कोठार, कैथा, पो-कैथा, थाना-रामगढ़, प्रेमनगर पारडीह रोड, वार्ड नंबर 26, जिला रामगढ़-8251018789071080
झारखण्डकोडरमा उमेश मालाकार सहाना रोड पर कोडरमा, वार्ड नंबर- 9, सामने- प्रताप पैलेस, पीओ- कोडरमा, पीएस- कोडरमा, जिला- कोडरमा, झारखंड-8254108676995273
झारखण्डपलामू लेकेश सेमलकरविष्णु मंदिर रोड, रामधारी मार्केट रतन इलेक्ट्रॉनिक के पास, पंजाब सिंध बैंक बिल्डिंग पिन-823001, पलामू7999304080
झारखण्डसाहिबगंज मनीष कुमार प्रसादएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, लोहंडा रोड, दीप हॉस्पिटल के सामने, साहेबगंज, पिन-8161097011351754
झारखण्डपश्चिमी सिंहभूम रघुवेन्दर सिंहशकुंतला शिव कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 46, राष्ट्रीय राजमार्ग 20 (पुराना एनएच 75), गितिलपी- चाईबासा, पीओ- टाटा कॉलेज/ सिंहपोखरिया, पीएस- मुफस्सिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड 8332018877006656
  • District level Agri Deparment Meeting Khunti
    +
    District level Agri Deparment Meeting Khunti
  • District Level CSC Workshop Godda
    +
    District Level CSC Workshop Godda
  • Village Level Meeting Ranchi
    +
    Village Level Meeting Ranchi
  • Women farmer awarness Pakur
    +
    Women farmer awarness Pakur
  • Women farmer awarness Pakur
    +
    Women farmer awarness Pakur
  • Women farmer awarness Pakur
    +
    Women farmer awarness Pakur
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 14447 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।

x
Awards & Recognition
x
x