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योजना सम्बंधित जानकारी

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योजना का उद्देश्य

  • पीएमएफबीवाई का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
  • किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

  • यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है

I. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है ।

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।

  • किसानों का अधिसूचित / बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।

  • यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।
  • सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया है अर्थात ऋणी हैं और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/ सीएससी / मध्यस्थ, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।
  • गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (अधिकार पत्र (आरओआर),भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि और / या लागू अनुबंध/ समझौते के विवरण / अन्य दस्तावेज (बटाईदार / किरायेदार किसानों के मामले में) जिन्हे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित / अनुमति दी गयी हो; को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।
    किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान और खेती करने वाले कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/ पैक्स / अधिकृत चैनल पार्टनर/ बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि / फसल के बीमा के लिए बीमा योग्य हित के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्वामित्व/ किरायेदारी/ खेती के अधिकार) के साथ बैंक शाखा/ बीमा मध्यस्थ/ सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें ।
  • कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/ संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खेतों में होने वाली फसल हानि के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

2. किन कारणों से फसल प्रभावित होती है और जोखिम कवर होते हैं?

प्राकृतिक आपदा, कीटों के हमले और प्रतिकूल मौसम की दशायें जैसे अधिक या कम वर्षा, तापमान की अधिकता या कमी, नमी, तुषार (पाला) , हवा की गति इत्यादि।

3. दावे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

a. यदि बीमाकृत मौसम अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमित फसलों की प्रति हेक्टेयर वास्तविक पैदावार (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गयी गणना), निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड उपज से कम हो जाती है, तो उस परिभाषित क्षेत्र में सभी बीमित किसान और फसल के लिए उपज में कमी को मान लिया जाता है।
निम्नलिखित सूत्र के अनुसार "दावा" की गणना की जाएगी :
(थ्रेशोल्ड उपज - वास्तविक उपज) —————————————— X बीमित राशि थ्रेशोल्ड उपज
जहां, उस सीजन के लिए एक अधिसूचित बीमा इकाई में एक फसल के लिए थ्रेसहोल्ड यील्ड (टीवाई); पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों की औसत उपज में फसल के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा करके प्राप्त की जाती है।
b. किसानों के दावों का निपटान तब शुरू होगा जब उक्त मौसम के लिए केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार से प्रीमियम अनुदान बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा।

संपर्क करें:

राज्य स्तरीय जिला समन्वयक:

राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
छत्तीसगढबालोदश्री विकास कुमार कुशवाहाउप संचालक कृषि कार्यालय, कॉलेज रोड, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, नवीन टाउन हॉल के पास, बालोद, 491226 (छ.ग.)9136435058
छत्तीसगढबलौदाबाजारश्री राजेश गुप्ताउप संचालक कृषि कार्यालय, तहसील कॉम्प्लेक्स, कलेक्टोरेट रोड, बलोदाबाजार, 493332 (छ.ग.)8533067990
छत्तीसगढबलरामपुर श्री हेमंत राजपुत उप संचालक कृषि कार्यालय, ग्राम - मझौली, कलेक्टोरेट कम्पोजिट बिल्डिंग, द्वितीय तल, बलरामपुर - 497119 (छ.ग.)9753188260
छत्तीसगढबिलासपुरश्री अवनिंद्र सिंहउप संचालक कृषि कार्यालय, पुराना कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, बिलासपुर - 495001 (छ.ग.)7008052042
छत्तीसगढदंतेवाडाश्री ए. रविशंकरउप संचालक कृषि कार्यालय, डीईआईटी परिसर के पास, मेन रोड दंतेवाडा, 494449 (छ.ग.)7587875443
छत्तीसगढदुर्गश्री दिलीप सेनउप संचालक कृषि कार्यालय, कलेक्टोरेट कैम्पस दुर्ग, 491001 (छ.ग.)8828002460
छत्तीसगढगौरेला-पेण्ड्रा-मरवाहीश्री अवधेश प्रताप सिंह उप संचालक कृषि कार्यालय, ज़िला अस्पताल के पास, ज़िला - गौरेला - पेण्ड्रा - मरवाही, 495001 (छ.ग.)9752643143
छत्तीसगढमनेंद्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुरश्री दिलीप कुमार राठौरउप संचालक कृषि कार्यालय, पुराना नगर पालिका बिल्डिंग, मेन मार्केट मनेंद्रगढ़, जिला - मनेंद्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर, 497442 (छ.ग.)7509816632
छत्तीसगढमुंगेलीश्री अतुल नामदेवउप संचालक कृषि कार्यालय, ज़िला कोर्ट के पास, मुंगेली, 495334 (छ.ग.)7974896219
छत्तीसगढरायपुरश्री अजय पाण्डेय उप संचालक कृषि कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर के पीछे, रायपुर, 492001 (छ.ग.)7208907231
छत्तीसगढसरगुजाश्री मोहित त्रिवेदी उप संचालक कृषि कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर, सरगुजा, अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा - 497001 (छ.ग.)9889873546
छत्तीसगढसुकमा श्री धनीराम राय उप संचालक कृषि कार्यालय, कुम्हारास, सुकमा, 494111 (छ.ग.)8720010200
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दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 14447 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।

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