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एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड निजी क्षेत्र में भारत की बीमा प्रदाता कंपनी है l छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु लागू करने के लिए एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को ज़िला – बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाडा, दुर्ग, गौरेला-पेंड्रा–मरवाही, मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, मुंगेली, रायपुर, सरगुजा एवं सुकमा में अधिकृत किया गया है l प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत समस्त अधिसूचित फसलों को कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित किया गया है l
रबी वर्ष 2024-25 हेतु अधिसूचित जिलों में अधिसूचित फसले निम्नानुसार है
बालोद – चना, गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, राई-सरसो, अलसी l
बलौदाबाजार – चना, गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, राई-सरसो l
बलरामपुर – चना, गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, राई-सरसो, अलसी l
बिलासपुर – चना, गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, राई-सरसो l
दुर्ग – चना, गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, राई-सरसो l
गौरेला-पेंड्रा–मरवाही – चना, गेहूँ सिंचित, राई-सरसो, अलसी l
मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर - गेहूँ सिंचित, राई-सरसो, अलसी l
मुंगेली - चना, गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित l
रायपुर –चना, गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, राई-सरसो l
सरगुजा – चना, गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, राई-सरसो, अलसी l
योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य
पीएमएफबीवाई का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है
I. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है ।
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।
किसानों का अधिसूचित / बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।
यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया है अर्थात ऋणी हैं और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/ सीएससी / मध्यस्थ, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (अधिकार पत्र (आरओआर),भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि और / या लागू अनुबंध/ समझौते के विवरण / अन्य दस्तावेज (बटाईदार / किरायेदार किसानों के मामले में) जिन्हे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित / अनुमति दी गयी हो; को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।
किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान और खेती करने वाले कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/ पैक्स / अधिकृत चैनल पार्टनर/ बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि / फसल के बीमा के लिए बीमा योग्य हित के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्वामित्व/ किरायेदारी/ खेती के अधिकार) के साथ बैंक शाखा/ बीमा मध्यस्थ/ सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें ।कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/ संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।
किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 14447 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।