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PMFBY States ( राज्य ) - Rabi (रबी) 2020-2021
R-WBCIS States ( राज्य ) - Rabi (रबी) 2021

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी,निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता है , उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए लागू करने के लिए जिला ललितपुर , वाराणसी, चंदौली , ग़ाज़ीपुर , मिर्ज़ापुर, जौनपुर, सोनभद्र एवं भदोही में अधिकृत किया गया हैI प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अधिसूचित जिलों में अधिसूचित फसलें निम्ननुसार हैंः

  • ललितपुर – गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों

  • वाराणसी – गेहूं, चना, मटर, मसूर, आलू

  • चंदौली – गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू

  • ग़ाज़ीपुर – गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू

  • जौनपुर – गेहूं, चना, मटर, लाही-सरसों, आलू

  • मिर्ज़ापुर – गेहूं, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू

  • सोनभद्र – गेहूं, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों

  • भदोही – गेहूं

योजना सम्बंधित जानकारी

योजना का उद्देश्य

  • पीएमएफबीवाई का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

  • खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।

  • किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

  • यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है।

I. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है ।
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।

  • किसानों का अधिसूचित / बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।

  • यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।

  • सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण लिया है और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। बैंक/सीएससी/मध्यस्थ अंतिम तिथि के अंदर एनसीआईपी पोर्टल पर किसानों को नामांकित करेंगे।

  • गैर-ऋणी किसानों को भूमि अभिलेख (आरओआर, एलपीसी आदि) और/या किरायेदारी/बटाईदारी से संबंधित अनुमत दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इच्छुक किसान अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/पैक्स/अधिकृत चैनल पार्टनर/बीमा कंपनी के मध्यस्थ से संपर्क कर आवेदन फॉर्म तथा आवश्यक दस्तावेज जमा कर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।

  • कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/संचालित करना चाहिए और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में दर्ज होना चाहिए।

दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

राज्य अधिसूचित जिला संपर्क व्यक्ति संपर्क का पता संपर्क नंबर
उत्तर प्रदेश चंदौली भारद मंडवाल एच डी एफ सी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ऑफिस नं., यूनियन बैंक बिल्डिंग, सकलडीहा रोड, लोकमान्य तिलक नगर, वार्ड नं. 5 चंदौली 9770652399
उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर सुनील श्रीवास्तव एच डी एफ सी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ऑफिस नं., शास्री नगर चौक, डी एम ऑफिस के बाजु में, गाज़ीपुर 7304954580
उत्तर प्रदेश जौनपुर सचिन कुमार एच डी एफ सी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ऑफिस नं., शॉप नं. 285 वाजिदपुर तिराहा, आजमगढ़ रोड, काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक के बाजु में, जौनपुर-222002 9935748237
उत्तर प्रदेश ललितपुर सुशिल तिवारी एच डी एफ सी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ऑफिस नं., प्रथम थल, वार्ड नंबर 15, गुडलक टॉवर, इलाइट चौराहा, झांसी रोड, ललितपुर 8795680777
उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर विनय यादव एच डी एफ सी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ऑफिस नं. 575, K भरौना चुनार रोड, हीरो हौंडा शोरूम के बाजु में, बिंदना कॉलेज, मिर्ज़ापुर 8795684777
उत्तर प्रदेश सोनभद्र कन्हैया सिंह एच डी एफ सी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ऑफिस नं., निर्मल काम्प्लेक्स, चुरुक मोड़, एच पी पेट्रोल पंप के सामने, शक्ति नगर वाराणसी हाईवे, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र 7304543132
उत्तर प्रदेश भदोही राहुल कुमार एच डी एफ सी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ऑफिस नं., गाँधी आश्रम गल्ली, शशि पैथोलॉजी, ज्ञानपुर, भदोही-221304 9720191068
उत्तर प्रदेश वाराणसी कमल तिवारी एच डी एफ सी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ऑफिस नं. D-58/2, चौथी मंजिल, कुबेर एसी मार्किट काम्प्लेक्स, रथयात्रा क्रासिंग, वाराणसी 8765360946
दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।