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योजना का उद्देश्य
B-PMFBY का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए पोत्साहित करना।
यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का पवाह सुनिश्चित करता है।
यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है।
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।
✓किसानों का अधिसूचित/बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।
✓यह योजना ॠणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।
✓सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ॠण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ॠण लिया है अर्थात ॠणी हैं और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/सीएससी/मध्यस्थ, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।
✓गैर ॠणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (अधिकार पत्र आरओआर), भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि और/या लागू अनुबंध/समझौते के विवरण/अन्य दस्तावेज (बटाईदार/किरायेदार किसानों के मामले में) जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमति दी गयी हो; को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।
✓किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ॠणी किसान और खेती करने वाले कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/पैक्स/अधिकृत चैनल पार्टनर/बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि/फसल के बीमा के लिए बीमा योग्य हित के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्वामित्व/किरायेदारी/खेती के अधिकार) के साथ बैंक शाखा/बीमा मध्यस्थ/सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें।
✓कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।
✓किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि की पहचान संख्या का उल्लेख करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष प्रदान करना चाहिए। कृषक को क्षेत्र बुवाई पुष्टिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
✓किसान को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे केवल एक ही माध्यम से भूमि के टुकड़ें में उगाई गई/उगाने के लिए प्रस्तावित अधिसूचित फसल (लों) के लिए बीमा कवरेज प्राप्त हो। किसी डुप्लिकेट या दोहरे बीमा की अनुमति नहीं है और एसे किसी भी मामलें में किसान कवरेज का पात्र नहीं होगा। बीमा कंपनी ऐसे सभी दावों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी और ऐसे मामलों में प्रीमियम भी वापस नहीं करेगी।
✓कंपनी ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।
✓फसल योजना में कोई बदलाव अंतिम तिथि से कम से कम 2 दिन पहले बैंक के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
✓बीमा प्रस्ताव केवल राज्य स्तरीय समन्वय समिति/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्वीकार किए जाते हैं
| राज्य | जिला का नाम | समन्वयक का नाम | कार्यालय का पता | संपर्क नंबर |
| झारखण्ड | गढ़वा | उमेश कुमार | संयुक्त सहकारी भवन के पीछे न्यू कलेक्ट्रेट भवन, ग्राम/पोस्ट-कल्याणपुर, गढ़वा, झारखंड - 822114 | 7054280300 |
| झारखण्ड | लोहरदगा | विवेक कुमार सरंगी | सिधु कान्हु भवन, एस.पी. कार्यालय, पहली मंजिल, लोहरदगा, झारखंड - 835302 | 9905517184 |
| झारखण्ड | पूर्वी सिंहभूम | भानु प्रताप तिवारी | अपर ग्राउंड फ्लोर, गायत्री एन्क्लेव, साउथ पार्क, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड - 831001 | 8726953582 |
| झारखण्ड | रामगढ़ | अजय कुमार | डीसी कार्यालय, छत्तरमंडू, रामगढ़, झारखंड - 825101 | 8789071080 |
| झारखण्ड | कोडरमा | उमेश मालकर | जिला सहकारी कार्यालय, कोडरमा, सहकारी भवन कलेक्ट्रेट - कोडरमा, 825410 | 8676995273 |
| झारखण्ड | पलामू | लेकेश सेमलकर | चर्च रोड, ओवर ब्रिज के पास, को-ऑपरेटिव बैंक कॉम्पाउंड, डाल्टनगंज, पलामू, झारखंड - 822101 | 7999304080 |
| झारखण्ड | साहिबगंज | अमित कुमार | संयुक्त सहकारिता भवन, लोहंदा रोड, साहिबगंज, झारखंड - 816109 | 7050359497 |
| झारखण्ड | पश्चिमी सिंहभूम | किशोर साहू | संयुक्त सहकारी भवन (डीसीओ कार्यालय चाईबासा), झारखंड राज्य सहकारी बैंक (परिसर), मधु बाज़ार के पास, चाईबसा, झारखंड - 833201 | 8655487145 |
किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।