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PMFBY States ( राज्य ) - Kharif (खरीफ) 2019

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PMFBY Scheme Overview

HDFC ERGO- Kharif 2019 Crop Insurance Week

HDFC ERGO - Farmer's Day Testimonials

Our ED Mr. Anuj Tyagi, Presenting to the Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi on “Capital Investments and Institutional Credit for Farmers” at the Seminar on Doubling Farmers Income.

Shri Naresh Kumar Thakral, IAS, Collector Sikar, Rajasthan speaking at HDFC ERGO Workshops for Farmers

Banker testimonial in Andhra Pradesh

Interaction with Farmers at Kisan Unnati Mela by Head - Rural and Agri MS. Priya Kumar

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी,निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता है , राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए लागू करने के लिए जिला जैसलमेर, सीकर, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर,जयपुर,पाली,प्रतापगढ़ एवं नागौर में अधिकृत किया गया हैI प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अधिसूचित जिलों में अधिसूचित फसलें निम्ननुसार हैं :

  • जैसलमेर – बाजरा, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल
  • सीकर – बाजरा, चंवला, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मूंग, मोठ
  • टोंक – बाजरा, उड़द, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मूंग, तिल
  • बांसवाड़ा – अरहर, उड़द, कपास, मक्का, धान, सोयाबीन
  • भरतपुर – बाजरा, कपास, ग्वार, ज्वार, धान, तिल
  • नागौर – बाजरा, कपास, चंवला, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल
  • जयपुर – बाजरा, उड़द, चावला, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मूंग, तिल
  • पाली – बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, तिल, कपास, ग्वार
  • प्रतापगढ़ – उड़द, कपास, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन
योजना सम्बंधित जानकारी

योजना की विशेषताएं

यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अपनी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की बोवाई करने वाले बंटाईदार और किरायेदार किसान समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। किसानों का अधिसूचित / बीमाकृत फसलों के लिए बीमापात्र हित होना चाहिए।

गैर-ऋण वाले किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखोंअधिकार (आरओआर), भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि के रिकॉर्ड्स के आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य जमा करने होंगे और/ या लागू अनुबंध विवरण / अन्य दस्तावेज अधिसूचित / संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमति (बंटाईदार/ किरायेदार किसानों के मामले में)।

अनिवार्य घटक
अधिसूचित फसल (ओं) के लिए वित्तीय संस्थानों (यानी ऋणदाता किसानों) से मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) ऋण लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। सभी ऋणदाताओं के लिए योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा कवरेज पर जोर देना अनिवार्य है।

फसल योजना में कोई भी बदलाव अंतिम तिथियों से कम से कम 30 दिन पहले बैंक के नोटिस में लाया जाना चाहिए।

बीमा प्रस्तावों को केवल एसएलसीसीसीआई / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित अंतिम तारीख तक ही स्वीकार किया जाता है।

स्वैच्छिक घटक
योजना किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में, किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋण वाले किसानों के लिए वैकल्पिक होगी। इच्छुक गैर-ऋण वाले किसान निकटतम बैंक शाखा / पीएसीएस / अधिकृत चैनल पार्टनर / बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ के माध्यम से निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर, पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म, जमा करें और बैंक शाखा / बीमा मध्यस्थ / सीएससी केंद्रों को अनिवार्य प्रीमियम जमा करें, जिस से बीमा के लिए प्रस्तावित भूमि / फसल (उदाहरण के लिए अधिग्रहण / किरायेदारी / खेती के अधिकार) की खेती में उनके बीमा योग्य हितों के बारे में आवश्यक दस्तावेजी सबूत स्थापित हो। बीमा के लिए इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना / संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव में लागू होना चाहिए।

किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि पहचान संख्या का जिक्र करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना चाहिए। किसान को बोये गये क्षेत्र का पुष्टिकरण साक्ष्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

किसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे केवल एक स्त्रोत से भूमि के टुकड़े में खेती की जाने वाली अधिसूचित फसल (खेती) के लिए बीमा कवरेज प्राप्त हो। कोई दोहरा बीमा की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज के लिए योग्य नहीं होगा। बीमा कंपनी ऐसे दावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी और प्रीमियम के साथ-साथ ऐसे मामलों में धनवापसी नहीं करेगी। कंपनी एसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए
राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
राजस्थानजैसलमेरहुकुम सिंह शेखावतडीडीए कार्यालय, रामगढ़ रोड, जैसलमेर८१०४४७०१४६
राजस्थानसीकरत्रयंबकेश्वर तिवारीडीडीए कार्यालय, संवाली रोड, सीकर८६९६९००२१७
राजस्थानटोंकविनय मेननडीडीए कार्यालय, टोंक कार्यालय७४०८३९५७७७
राजस्थानबांसवाड़ामोहित लधानीडीडीए कार्यालय, ठिकरिया चौराहा, आकाशवाणी कार्यालय, बांसवाड़ा के पास९१३६०१५२८१
राजस्थानभरतपुरविचर माहेश्वरीडीडीए कार्यालय सर्किट हाउस भरतपुर के पीछे ९८२६३७६८७८
राजस्थाननागौरहोशियार सिंह चौहानडीडीए कार्यालय, मेला मैदान के समने, मानसर चौराहा, नागौर९१३६०१४७५२
राजस्थानजयपुरकन्हैया सिंहडीडीए कार्यालय, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुरा, जयपुर७३०४५४३१३२
राजस्थानपालीमनीष प्रजापतिडीडीए कार्यालय, पाली९१३६०१०६६०
राजस्थानप्रतापगढ़ अजय पांडे डीडीए कार्यालय, प्रतापगढ़ ९४७९२८४२४४
दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।