योजना सम्बंधित जानकारी

  • योजना की विशेषताएं
  • सामान्य प्रश्न
  • संपर्क करें
  • चित्र प्रदर्शनी
  • विवरणिका
  • प्रीमियम
  • विपणन विज्ञापन

यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अपनी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की बोवाई करने वाले बंटाईदार और किरायेदार किसान समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। किसानों का अधिसूचित / बीमाकृत फसलों के लिए बीमापात्र हित होना चाहिए।

गैर-ऋण वाले किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखोंअधिकार (आरओआर), भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि के रिकॉर्ड्स के आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य जमा करने होंगे और/ या लागू अनुबंध विवरण / अन्य दस्तावेज अधिसूचित / संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमति (बंटाईदार/ किरायेदार किसानों के मामले में)।

  • अनिवार्य घटक
  • अधिसूचित फसल (ओं) के लिए वित्तीय संस्थानों (यानी ऋणदाता किसानों) से मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) ऋण लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। सभी ऋणदाताओं के लिए योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा कवरेज पर जोर देना अनिवार्य है।

    फसल योजना में कोई भी बदलाव अंतिम तिथियों से कम से कम 30 दिन पहले बैंक के नोटिस में लाया जाना चाहिए।

    बीमा प्रस्तावों को केवल एसएलसीसीसीआई / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित अंतिम तारीख तक ही स्वीकार किया जाता है।

  • स्वैच्छिक घटक
  • योजना किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में, किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋण वाले किसानों के लिए वैकल्पिक होगी। इच्छुक गैर-ऋण वाले किसान निकटतम बैंक शाखा / पीएसीएस / अधिकृत चैनल पार्टनर / बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ के माध्यम से निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर, पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म, जमा करें और बैंक शाखा / बीमा मध्यस्थ / सीएससी केंद्रों को अनिवार्य प्रीमियम जमा करें, जिस से बीमा के लिए प्रस्तावित भूमि / फसल (उदाहरण के लिए अधिग्रहण / किरायेदारी / खेती के अधिकार) की खेती में उनके बीमा योग्य हितों के बारे में आवश्यक दस्तावेजी सबूत स्थापित हो। बीमा के लिए इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना / संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव में लागू होना चाहिए।

    किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि पहचान संख्या का जिक्र करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना चाहिए। किसान को बोये गये क्षेत्र का पुष्टिकरण साक्ष्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

    किसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे केवल एक स्त्रोत से भूमि के टुकड़े में खेती की जाने वाली अधिसूचित फसल (खेती) के लिए बीमा कवरेज प्राप्त हो। कोई दोहरा बीमा की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज के लिए योग्य नहीं होगा। बीमा कंपनी ऐसे दावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी और प्रीमियम के साथ-साथ ऐसे मामलों में धनवापसी नहीं करेगी। कंपनी एसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की अनियमितताओं के परिणामस्वरुप क्षेत्र में होने वाले नुकसान के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

2. किस कारण से फसल प्रभावित होती है और किस प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं?

प्राकृतिक आपदा, कीट के हमले और मौसम की अनियंत्रित अतिरिक्त या घाटे की वर्षा, अतिरिक्त या घाटे का तापमान, नमी, तुषार, हवा की गति इत्यादि।

3. दावों का आकलन कैसे किया जाता है?

a. यदि बीमाकृत अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमाकृत फसलों के प्रति हेक्टेयर वास्तविक उपज (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गई गणना) निर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड उपज से कम हो जाती है तो उस परिभाषित क्षेत्र और फसल में सभी बीमाकृत किसान को उपज में कमी का सामना करना पड़ता है।

निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ‘दावा’ गणना की जाएगी; थ्रेसहोल्ड उपज – वास्तविक उपज थ्रेसहोल्ड उपज

जहां, थ्रेसहोल्ड उपज पिछले सात वर्षों की औसत उपज है (राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित अधिकतम दो आपदा वर्ष को छोड़कर) उस फसल के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा किया जाता है।

b. किसानों को दावों का भुगतान तब शुरु होगा जब बीमा कंपनी को मौसम वर्ष के लिए केन्द्र और राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार से प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।

c. संबंधित बीमा कंपनियों से दावा राशि प्राप्त करने के बाद, वित्तीय संस्थान/ बैंकों को एक सप्ताह के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के खाते में दावा राशि प्रेषित करनी होगी एवं सात दिवस के अंतर्गत शाखा कार्यालयों में लाभार्थियों का पूरा विवरण प्रदर्शित करना होगा तथा इसकी आख्या बीमा कम्पनी को सत्यापन एवं लेखा परीक्षा के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी।

d. अऋणी किसानों के मामले में देय दावों को बीमा कंपनी द्वारा दावे के विवरण की सूचना के साथ व्यक्तिगत किसान के खाते में सीधा जमा किया जाएगा ।

इस योजना के तहत प्रभार की गई प्रीमियम दरें क्या हैं?

पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमांकिक प्रीमियम दर का प्रभार लिया जाएगा:-

a. खरीफ फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमा राशि का 2% या बीमांकिक प्रीमियम दर, जो भी कम है।

b. रबी फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमा राशि का 1.5% या बीमांकिक प्रीमियम दर, जो भी कम है।

c. खरीफ और रबी मौसम में वाणिज्यिक / उद्यनिकी फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमा राशि का 5% या बीमांकिक प्रीमियम दर, जो भी कम हो।

संपर्क करें:

राज्य स्तरीय जिला समन्वयक:

राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
राजस्थानजैसलमेरहुकुम सिंह शेखावतडीडीए कार्यालय, रामगढ़ रोड, जैसलमेर८१०४४७०१४६
राजस्थानसीकरत्रयंबकेश्वर तिवारीडीडीए कार्यालय, संवाली रोड, सीकर८६९६९००२१७
राजस्थानटोंकविनय मेननडीडीए कार्यालय, टोंक कार्यालय७४०८३९५७७७
राजस्थानबांसवाड़ामोहित लधानीडीडीए कार्यालय, ठिकरिया चौराहा, आकाशवाणी कार्यालय, बांसवाड़ा के पास९१३६०१५२८१
राजस्थानभरतपुरविचर माहेश्वरीडीडीए कार्यालय सर्किट हाउस भरतपुर के पीछे ९८२६३७६८७८
राजस्थाननागौरहोशियार सिंह चौहानडीडीए कार्यालय, मेला मैदान के समने, मानसर चौराहा, नागौर९१३६०१४७५२
राजस्थानजयपुरकन्हैया सिंहडीडीए कार्यालय, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुरा, जयपुर७३०४५४३१३२
राजस्थानपालीमनीष प्रजापतिडीडीए कार्यालय, पाली९१३६०१०६६०
राजस्थानप्रतापगढ़ अजय पांडे डीडीए कार्यालय, प्रतापगढ़ ९४७९२८४२४४
  • +
    Van Campaign in Jaipur District
  • +
    Door to Door Visit in Sikar
  • +
    Women Farmer Awareness Meeting in Pratapgarh, Rajasthan
  • +
    Tehsil Level Workshop in Jaipur District
  • +
  • +
  • +

दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
राजस्थानजैसलमेरहुकुम सिंह शेखावतडीडीए कार्यालय, रामगढ़ रोड, जैसलमेर८१०४४७०१४६
राजस्थानसीकरत्रयंबकेश्वर तिवारीडीडीए कार्यालय, संवाली रोड, सीकर८६९६९००२१७
राजस्थानटोंकविनय मेननडीडीए कार्यालय, टोंक कार्यालय७४०८३९५७७७
राजस्थानबांसवाड़ामोहित लधानीडीडीए कार्यालय, ठिकरिया चौराहा, आकाशवाणी कार्यालय, बांसवाड़ा के पास९१३६०१५२८१
राजस्थानभरतपुरविचर माहेश्वरीडीडीए कार्यालय सर्किट हाउस भरतपुर के पीछे ९८२६३७६८७८
राजस्थाननागौरहोशियार सिंह चौहानडीडीए कार्यालय, मेला मैदान के समने, मानसर चौराहा, नागौर९१३६०१४७५२
राजस्थानजयपुरकन्हैया सिंहडीडीए कार्यालय, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुरा, जयपुर७३०४५४३१३२
राजस्थानपालीमनीष प्रजापतिडीडीए कार्यालय, पाली९१३६०१०६६०
राजस्थानप्रतापगढ़ अजय पांडे डीडीए कार्यालय, प्रतापगढ़ ९४७९२८४२४४

दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।

x
Awards & Recognition
x
x