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एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी निजी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए लागू करने के लिए जिला – अलिराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, खण्डवा, खरगोन एवं झाबुआ में अधिकृत किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
अधिसूचित जिलों में अधिसूचित फसलें निम्नानुसार हैं –
योजना का उद्देश्य
पीएमएफबीवाई का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है
I. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है ।
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।
किसानों का अधिसूचित / बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।
यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया है अर्थात ऋणी हैं और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/ सीएससी / मध्यस्थ, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (अधिकार पत्र (आरओआर),भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि और / या लागू अनुबंध/ समझौते के विवरण / अन्य दस्तावेज (बटाईदार / किरायेदार किसानों के मामले में) जिन्हे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित / अनुमति दी गयी हो; को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।
किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान और खेती करने वाले कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/ पैक्स / अधिकृत चैनल पार्टनर/ बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि / फसल के बीमा के लिए बीमा योग्य हित के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्वामित्व/ किरायेदारी/ खेती के अधिकार) के साथ बैंक शाखा/ बीमा मध्यस्थ/ सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें ।कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/ संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।
| राज्य | जिला | समन्वयक नाम | मोबाईल नम्बर | कार्यालय पता |
|---|---|---|---|---|
| मध्यप्रदेश | अलिराजपुर | सुनील सिहारे | 9926202828 | कार्यालय उपसंचालक कृषि, जिला अस्पताल के पास,कृषि फार्म दाहोद रोड़,जिला-अलीराजपुर,म0प्र0-457887 |
| मध्यप्रदेश | बड़वानी | भरत अहिरवार | 8976837397 | कार्यालय उपसंचालक कृषि, आश्रम रोड़ ,जिला-बड़वानी,म0प्र0-451551 |
| मध्यप्रदेश | बुरहानपुर | राकेश सिंह रघुवंशी | 9424456722 | कार्यालय उपसंचालक कृषि, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट कमरा नं. 81,82,91,92 ,जिला-बुरहानपुर,म0प्र0-450331 |
| मध्यप्रदेश | धार | शरद मण्डवाल | 9770652399 | कार्यालय उपसंचालक कृषि, प्रकाश नगर, कोर्ट रोड़, जिला-धार, म0प्र0-454001 |
| मध्यप्रदेश | झाबुआ | रूपल शुक्ला | 9977031755 | कार्यालय उपसंचालक कृषि, कोतवाली,राजगढ़ नाका, जिला-झाबुआ, म0प्र0-457661 |
| मध्यप्रदेश | खंडवा | राहुल सोनी | 7000920676 | कार्यालय उपसंचालक कृषि, कोतवाली,कार्यालय मिट्टी परीक्षण के पास, जिला-खण्डवा, म0प्र0-450001 |
| मध्यप्रदेश | खरगोन | राकेश सिंह रघुवंशी | 9424456722 | कार्यालय उपसंचालक कृषि,पुराना कलेक्ट्रेट, बस स्टेण्ड के पास, जिला-खरगौन, म0प्र0-451001 |
किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।