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एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी निजी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा प्रदाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योंजना (पीएमएफबीवार्इ) को ॠणी और गैर ॠणी किसानो के लिए लागू करने के लिए जिला अलिराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, खण्डवा, खरगौन एवं झाबुआ में अधिकृत किया गया है। प्रधानमन्त्री फसल बीमा योंजना के तहत सभी उत्पादो को कृषि विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अधिसूचित जिलों में अधिसूचित फसलें निम्नानुसार है:

अलिराजपुर – चना, गेहू सिंचित
बड़वानी – चना, गेहू सिंचित, गेहू असिंचित
बुरहानपुर – चना, गेहू सिंचित, गेहू असिंचित
धार – चना, गेहू सिंचित, गेहू असिंचित
खण्डवा – चना, गेहू सिंचित
झाबुआ – चना, गेहू सिंचित, गेहू असिंचित
खरगौन – चना, गेहू सिंचित, राइ सरसों

योजना सम्बंधित जानकारी

योजना का उद्देश्य

पीएमएफबीवाई का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है
I. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है ।

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।

किसानों का अधिसूचित / बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।
यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया है अर्थात ऋणी हैं और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/ सीएससी / मध्यस्थ, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (अधिकार पत्र (आरओआर),भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि और / या लागू अनुबंध/ समझौते के विवरण / अन्य दस्तावेज (बटाईदार / किरायेदार किसानों के मामले में) जिन्हे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित / अनुमति दी गयी हो; को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।
किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान और खेती करने वाले कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/ पैक्स / अधिकृत चैनल पार्टनर/ बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि / फसल के बीमा के लिए बीमा योग्य हित के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्वामित्व/ किरायेदारी/ खेती के अधिकार) के साथ बैंक शाखा/ बीमा मध्यस्थ/ सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें ।कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/ संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।

दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए
राज्य अधिसूचित जिला संपर्क व्यक्ति संपर्क का पता संपर्क नंबर
मध्यप्रदेश अलिराजपुर सुनील सिहारे कार्यालय उपसंचालक कृषि, जिला अस्पताल के पास, कृषि फार्म, दहोद रोड़, जिला-अलिराजपुर, (मध्यप्रदेश) - 457887 9926202828
मध्यप्रदेश बड़वानी भरत अहिरवार कार्यालय उपसंचालक कृषि, आश्रम रोड़, जिला-बड़वानी, (मध्यप्रदेश) - 457551 8976837397
मध्यप्रदेश बुरहानपुर राकेश सिंह रघुवंशी कार्यालय उपसंचालक कृषि, 1तल, कलेक्ट्रेट, कक्ष क्रं.81,82,91,92, जिला-बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) - 450331 9424456722
मध्यप्रदेश धार शरद मंडवाल कार्यालय उपसंचालक कृषि, प्रकाश नगर, कोर्ट रोड़, जिला-धार, (मध्यप्रदेश) - 454001 9770652399
मध्यप्रदेश झाबुआ रूपल शुक्ला कार्यालय उपसंचालक कृषि, कोतवाली के पास, राजगढ़ नाका, जिला-झाबुआ, (मध्यप्रदेश) - 457661 9977031755
मध्यप्रदेश खण्डवा राहुल सोनी कार्यालय उपसंचालक कृषि, मृदा परिक्षण कार्यालय के पास, जिला-खण्डवा, (मध्यप्रदेश) - 450001 7000920676
मध्यप्रदेश खरगौन राकेश सिंह रघुवंशी कार्यालय उपसंचालक कृषि, पुराना कलेक्ट्रेट, बस स्टैण्ड के पास, जिला-खरगौन, (मध्यप्रदेश) - 451001 9424456722
दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।