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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- राजस्थान
फसल की सुरक्षा - हर पाल आप को साथ

योजना सम्बंधित जानकारी

  • योजना अवलोकन
  • योजना की विशेषताएं
  • सामान्य प्रश्न
  • दावा प्रक्रिया
  • संपर्क करें
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  • विवरणिका
  • प्रीमियम

पीएमएफबीवाई योजना सूखा, बाढ़,लम्बी सूखा अवधि, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, कीट और बीमारियों जैसे कई बाहरी जोखिमों से उत्पन्न होने वाली फसल पैदावार में किसी भी नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा आच्छादन प्रदान करतीहै| उपज में नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रो में अधिसूचित फसलों पर कटाई प्रयोग (सीसीई) की प्रक्रिया का संचालन करेगी | यदि सीसीई के आधार पर उपज के आंकड़ों में कमी होती है, तो किसानो को दावो का भुगतान किया जायेगा |

यह योजना ,फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बिमा आच्छादन प्रदान करती है जिसमे बुवाई के पूर्व से फसल की कटाई तक और फसल कटाई के बाद जोखिम शामिल है | पीएमएफबीवाई योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है | बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सिराही, जैसलमेर, सीकर और टोंक जिलों के किसान अपनी संबधित बैंको/ जानसेवाकेंद्रों/(csc) या एचडीएफसी एर्गो के अधिकृत एजेंटो से संपर्क करके ऊपर सूचीबद्ध फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा आच्छादन प्राप्त कर सकते हैं| किसानो के लिए बीमा आच्छादन प्राप्त करने के लिए वैधता अवधिका विविरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा |

योजना की विशेषताएं:

यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अपनी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है

फसल के चरण और फसल नुकसान के लिए होने वाले जोखिमों को इस योजना के तहत आच्छादित किया जाता है |

अ) बाधित / निष्फल बुवाई : कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारन बीमाकृत क्षेत्र में बुवाई नहीं होने की स्थितिमें|

ब ) खड़ी फसल ( बुवाई से फसल कटाई ): गैर-रोक थाम वाले जोखिमों के कारन उपज हानि को आच्छादित करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है , जैसे: सूखा अवधि, बाढ़, जलभराव, कीट और रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफ़ान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बवंडर, आंधी, और समुद्री तूफ़ान |

स) फसल कटाई उपरांत नुकसान: आच्छादन, फसलों के लिए कटाई से केवल दो सप्ताह तक उपलब्ध है, जो चक्रवात, चक्रवाती बारिश और असामयिक बारिश के विशिष्ट खतरों के खिलाफ कटाई के उपरांत सूखने के लिए खेत में फैला कर छोड़ी गयी हो, की स्थिति ही मान्य है |

द ) स्थानीय आपदाएं : अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन, एवं जलभराव के द्वारा पृथक रूप से होने वाली हानि / क्षति |

इस योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने और किसान तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित पहलों के माध्यम से हमारी कंपनी द्वारा व्यापक विपणन प्रयास आयोजित किए गए:

प्रस्ताव पत्र डाउनलोड करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

  • प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है? प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की अनियमितताओं के परिणामस्वरुप क्षेत्र में होने वाले नुकसान के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।
  • किस कारण से फसल प्रभावित होती है और जोखिम शामिल होते हैं? प्राकृतिक आपदा, कीट के हमले और मौसम की अनियंत्रित अतिरिक्त या घाटे की वर्षा, अतिरिक्त या घाटे का तापमान, नमी, तुषार, हवा की गति इत्यादि।
  • दावा का आकलन कैसे किया जाता है? यदि बीमाकृत अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमाकृत फसलों के प्रति हेक्टेयर वास्तविक उपज (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गई गणना) निर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड उपज से कम हो जाती है तो उस परिभाषित क्षेत्र और फसल में सभी बीमाकृत किसान को उपज में कमी का सामना करना पड़ता है।

दावा प्रक्रिया:

यह योजना संबधित राज्य / केंद्र शासित राज्य क्षेत्र के फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में किये गए निर्णय के अनुसार चयनित परिभाषित क्षेत्रों में " क्षेत्र दृष्टिकोण " के सिद्धांत पर संचालित होती है जिसे बीमा इकाई (आईयु), आधार फसल और परिभाषित क्षेत्र कहा जाता है। इन इकाइयों को प्रमुख फसलों के लिए ग्राम / ग्राम पंचायत या किसी अन्य समकक्ष इकाई पर लागु बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अन्य सभी फसलों के लिए यह ग्राम / ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर आकार की इकाई हो सकती है।

मुख्य दावों का भुगतान क्षेत्र के दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित के अधीन किया जाएगा:
  • राज्य को अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र के स्तर पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) की आवश्यक संख्या आयोजित करना है।
  • सीसीई आधारित उपज के आंकड़े बीमा कंपनी को संबधित समय सीमा के भीतर संबधित अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र के दावों की गणना करने के लिए जमा किया जायेगा।

दावा फॉर्म डाउनलोड करें

संपर्क करें:

राज्य स्तरीय जिला समन्वयक:

राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
राजस्थानसीकरअनुपम झाभास्कर मेगा मॉल, मेन मार्केट, लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने, सीकर - 3320017400088083
राजस्थानटोंककुश बब्बरसनमति सदन, निकट जानकी बाई गेस्ट हाउस, जयपुर रोड, टोंक - 3040019587777567
राजस्थानजैसलमेरअमित कनौजियाहोटल मारवाड़ इन, नियर इमामुनाल, मिशन स्कूल, इंदिरा कॉलोनी, जैसलमेर - 3450019549449313
राजस्थानजयपुरत्रयम्बकेश्वर तिवारीकार्यालय संख्या 2, सी - 98, तीसरी मंजिल , संघवी उपासना टॉवर, सुभाष मार्ग, 'सी' योजना, जयपुर, राजस्थान 3020018696900217
राजस्थानपालीमनीष प्रजापतिडी -9, टैगोर नगर, पाली (नया बस स्टैंड) 3067039136010660
राजस्थानप्रतापगढ़अजय पांडेनई आबदी प्रतापगढ़ -3126049479284244

उच्चस्तरीय:

प्रबंधकराजस्थानपरमानंद शर्माकार्यालय संख्या 2, सी - 98, तीसरी मंजिल , संघवी उपासना टॉवर, सुभाष मार्ग, 'सी' योजना, जयपुर, राजस्थान 3020019772006264
क्षेत्रीय प्रबंधकराजस्थानपीयूष सिंहकार्यालय संख्या 2, सी - 98, तीसरी मंजिल , संघवी उपासना टॉवर, सुभाष मार्ग, 'सी' योजना, जयपुर, राजस्थान 3020019934012374

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प्रेस विज्ञप्ति

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योजना एवं अधिसूचित फसलों के प्रीमियम विवरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ग्राहक सूचना पत्र देखें:

राज्य स्तरीय जिला समन्वयक

राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
राजस्थानसीकरअनुपम झाभास्कर मेगा मॉल, मेन मार्केट, लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने, सीकर - 3320017400088083
राजस्थानटोंककुश बब्बरसनमति सदन, निकट जानकी बाई गेस्ट हाउस, जयपुर रोड, टोंक - 304001 9587777567
राजस्थानजैसलमेरअमित कनौजियाहोटल मारवाड़ इन, नियर इमामुनाल, मिशन स्कूल, इंदिरा कॉलोनी, जैसलमेर - 345001 9549449313
राजस्थानजयपुरत्रयम्बकेश्वर तिवारीकार्यालय संख्या 2, सी - 98, तीसरी मंजिल , संघवी उपासना टॉवर, सुभाष मार्ग, 'सी' योजना, जयपुर, राजस्थान 3020018696900217
राजस्थानपालीमनीष प्रजापतिडी -9, टैगोर नगर, पाली (नया बस स्टैंड) 3067039136010660
राजस्थानप्रतापगढ़अजय पांडेनई आबदी प्रतापगढ़ -3126049479284244

उच्चस्तरीय:

प्रबंधकराजस्थानपरमानंद शर्माकार्यालय संख्या 2, सी - 98, तीसरी मंजिल , संघवी उपासना टॉवर, सुभाष मार्ग, 'सी' योजना, जयपुर, राजस्थान 3020019772006264
क्षेत्रीय प्रबंधकराजस्थानपीयूष सिंहकार्यालय संख्या 2, सी - 98, तीसरी मंजिल , संघवी उपासना टॉवर, सुभाष मार्ग, 'सी' योजना, जयपुर, राजस्थान 3020019934012374

दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर @ 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।

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