योजना सम्बंधित जानकारी

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यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अपनी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की बोवाई करने वाले बंटाईदार और किरायेदार किसान समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।किसानों का अधिसूचित / बीमा कृत फसलों के लिए बीमा पात्र हित होना चाहिए।

गैर-ऋण वाले किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों अधिकार (आरओआर), भूमि अधिग्रहण प्रमाणपत्र (एलपीसी) इत्यादि के रिकॉर्ड्स के आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य जमा करने होंगे और/ या लागू अनुबंध विवरण / अन्य दस्तावेज अधिसूचित / संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमति (बंटाईदार/ किरायेदार किसानों के मामले में)।

  • अनिवार्य घटक
  • अधिसूचित फसल (ओं) के लिए वित्तीय संस्थानों (यानी ऋण दाता किसानों) से मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) ऋण लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा।सभी ऋणदाताओं के लिए योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा कवरेज पर जोर देना अनिवार्य है।

    फसल योजना में कोई भी बदलाव अंतिम तिथियों से कम से कम 02 दिन पहले बैंक के नोटिस में लाया जाना चाहिए।

    बीमा प्रस्तावों को केवल एसएलसीसीसीआई / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित अंतिम तारीख तकही स्वीकार किया जाता है।

  • स्वैच्छिक घटक
  • योजना किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में, किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋण वाले किसानों के लिए वैकल्पिक होगी। इच्छुक गैर-ऋण वाले किसान निकटतम बैंक शाखा / पीएसीएस / अधिकृत चैनल पार्टनर / बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ के माध्यम से निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर, पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म, जमा करें और बैंक शाखा / बीमा मध्यस्थ / सीएससी केंद्रों को अनिवार्य प्रीमियम जमा करें, जिस से बीमा के लिए प्रस्तावित भूमि / फसल (उदाहरण के लिए अधिग्रहण / किरायेदारी / खेती के अधिकार) की खेती में उनके बीमा योग्य हितों के बारे में आवश्यक दस्तावेजी सबूत स्थापित हो।

    बीमा के लिए इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना / संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव में लागू होना चाहिए।

    किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि पहचान संख्या का जिक्र करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना चाहिए। किसान को बोये गये क्षेत्र का पुष्टिकरण साक्ष्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

    किसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे केवल एक स्त्रोत से भूमि के टुकड़े में खेती की जानेवाली अधिसूचित फसल (खेती) के लिए बीमा कवरेज प्राप्त हो।कोई दोहरा बीमा की अनुमति नहीं है

1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की अनियमितताओं के परिणामस्वरुप क्षेत्र में होने वाले नुकसान के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

2. किस कारण से फसल प्रभावित होती है और किस प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं?

प्राकृतिक आपदा, कीट के हमले और मौसम की अनियंत्रित अतिरिक्त या घाटे की वर्षा, अतिरिक्त या घाटे का तापमान, नमी, तुषार, हवा की गति इत्यादि।

3. दावों का आकलन कैसे किया जाता है?

a. यदि बीमाकृत अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमाकृत फसलों के प्रति हेक्टेयर वास्तविक उपज (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गई गणना) निर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड उपज से कम हो जाती है तो उस परिभाषित क्षेत्र और फसल में सभी बीमाकृत किसान को उपज में कमी का सामना करना पड़ता है।

निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ‘दावा’ गणना की जाएगी; थ्रेसहोल्ड उपज – वास्तविक उपजथ्रेसहोल्ड उपज

जब, अधिसूचित बीमा इकाई में एक फसल के लिए थ्रेसहोल्ड यील्ड (टीवाय) उस फसल के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा किए गए उस मौसम के पिछले सात वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों की औसत उपज है.

b. किसानों को दावों का भुगतान तब शुरु होगा जब बीमा कंपनी को मौसम वर्ष के लिए केन्द्र और राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार से प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।

c. संबंधित बीमा कंपनियों से दावा राशि प्राप्त करने के बाद, वित्तीय संस्थान/ बैंकों को एक सप्ताह के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के खाते में दावा राशि प्रेषित करनी होगी एवं सात दिवस के अंतर्गत शाखा कार्यालयों में लाभार्थियों का पूरा विवरण प्रदर्शित करना होगा तथा इसकी आख्या बीमा कम्पनी को सत्यापन एवं लेखा परीक्षा के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी।

d. अऋणी किसानों के मामले में देय दावों को बीमा कंपनी द्वारा दावे के विवरण की सूचना के साथ व्यक्तिगत किसान के खाते में सीधा जमा किया जाएगा ।

इस योजना के तहत प्रभार की गई प्रीमियम दरें क्या हैं?

पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमांकिक प्रीमियम दर का प्रभार लिया जाएगा:-

a. खरीफ फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमा राशि का 2% या बीमांकिक प्रीमियम दर, जो भी कम है।

b. रबी फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमा राशि का 1.5% या बीमांकिक प्रीमियम दर, जो भी कम है।

c. खरीफ और रबी मौसम में वाणिज्यिक / उद्यनिकी फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमा राशि का 5% या बीमांकिक प्रीमियम दर, जो भी कम हो।

संपर्क करें:

राज्य स्तरीय जिला समन्वयक:

राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
उत्तर प्रदेशअलीगढअंकुर शुक्लाएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, कार्यालय नंबर 24 निवारी कॉम्प्लेक्स आरटीआई रोड के सामने अलीगढ़ 202001 8980034690
उत्तर प्रदेशबदायूँ सुशील तिवारीएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, कार्यालय नं. 66, एक्सिस बैंक के पास, रज़ी चौक पुलिस चौकी रोड बदायूँ 2436018795680777
उत्तर प्रदेशगौतम बुद्ध नगरविचर साबूएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, एन. 22 द्वितीय तल सेक्टर 1 नोएडा 2013019826376878
उत्तर प्रदेशजौनपुरकमल किशोर तिवारीएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, कार्यालय नं. 285 वाजिदपुर तिराहा आजमगढ़ रोड, रिलैक्सो शोरूम के पास, जौनपुर 2220028765360946
उत्तर प्रदेशखेरीविनय मेननएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, कार्यालय नं. 45 मेला रोड, दीपशिखा होटल के पास, द्वारका, खीरी 2627017408395777
उत्तर प्रदेशमिर्ज़ापुरविनय यादवएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, 575 के, भरुना चुनार, बिनानी कॉलेज के पास और हीरो होंडा शोरूम, मिर्जापुर 2310018795684777
उत्तर प्रदेशसंत कबीर नगरसुनील श्रीवास्तवएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, कार्यालय नंबर 9, भूतल, डीएम कार्यालय के सामने, मेहदावल रोड, संत कबीर नगर 2721757408660077
  • CSC Workshop Aligarh
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दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

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उत्तर प्रदेशअलीगढअंकुर शुक्लाएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, कार्यालय नंबर 24 निवारी कॉम्प्लेक्स आरटीआई रोड के सामने अलीगढ़ 202001 8980034690
उत्तर प्रदेशबदायूँ सुशील तिवारीएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, कार्यालय नं. 66, एक्सिस बैंक के पास, रज़ी चौक पुलिस चौकी रोड बदायूँ 2436018795680777
उत्तर प्रदेशगौतम बुद्ध नगरविचर साबूएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, एन. 22 द्वितीय तल सेक्टर 1 नोएडा 2013019826376878
उत्तर प्रदेशजौनपुरकमल किशोर तिवारीएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, कार्यालय नं. 285 वाजिदपुर तिराहा आजमगढ़ रोड, रिलैक्सो शोरूम के पास, जौनपुर 2220028765360946
उत्तर प्रदेशखेरीविनय मेननएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, कार्यालय नं. 45 मेला रोड, दीपशिखा होटल के पास, द्वारका, खीरी 2627017408395777
उत्तर प्रदेशमिर्ज़ापुरविनय यादवएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, 575 के, भरुना चुनार, बिनानी कॉलेज के पास और हीरो होंडा शोरूम, मिर्जापुर 2310018795684777
उत्तर प्रदेशसंत कबीर नगरसुनील श्रीवास्तवएचडीएफसी एर्गो जीआईसी लिमिटेड, कार्यालय नंबर 9, भूतल, डीएम कार्यालय के सामने, मेहदावल रोड, संत कबीर नगर 2721757408660077

दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।

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